हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल सब-इंस्पेक्टर भर्ती नियुक्ति पर लगाई रोक

12-13 फरवरी को आयोजित हुई थी परीक्षा, फिर विवादों में कर्मचारी चयन बोर्ड


हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल सब-इंस्पेक्टर भर्ती नियुक्ति पर लगाई रोक

22-Mar-2022

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राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर फैसला देते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिजल्ट जारी करने की छूट दी है। याचिकाकर्ता के वकील एमएफ बेग ने हाईकोर्ट में बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 197 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पात्रता रखी गई थी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 15 दिसंबर को परिपत्र जारी कर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से ज्यादा योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती के पात्र मान लिया। जबकि नियमानुसार इन पदों के लिए सिर्फ डिप्लोमाधारी ही पात्र थे। बेग ने हाईकोर्ट में बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में 15 दिसंबर के परिपत्र को निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह एकलपीठ ने नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। बता दे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले साल नवंबर में 197 पदों पर मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए 2 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जो 31 दिसंबर तक चली थी। इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 12 और 13 फरवरी को प्रदेशभर में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें 18 से 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही हाईकोर्ट ने स्कूल नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ऐसे में रीट, पटवारी, RAS और JEN के बाद अब मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का इंतजार भी बढ़ गया है।

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